PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025, Benefits and Eligibility for Farmers

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पीएम धन धान्य कृषि योजना 2025 एक सरकार समर्थित कृषि पहल है जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता, वित्तीय स्थिरता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। केंद्रीय बजट 2025 के हिस्से के रूप में घोषित यह योजना वित्तीय सहायता, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और फसल के बाद प्रबंधन सहायता प्रदान करके छोटे और सीमांत किसानों के उत्थान पर केंद्रित है।

₹75,000 करोड़ के निवेश के साथ, इस योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में बदलाव में मदद मिलेगी।

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FeatureDetails
Scheme NamePM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025
Announced ByGovernment of India
Target BeneficiariesSmall and Marginal Farmers, Agricultural Cooperatives
Primary ObjectivesCrop Diversification, Irrigation, Post-Harvest Support, Credit Access
Total Beneficiaries1.7 crore farmers across 100 districts
Government Investment₹75,000 crore for agricultural infrastructure and direct benefits
Special ProvisionsSupport for pulses, oilseeds, irrigation, and sustainable farming
Official WebsiteAgriculture Ministry Portal

यह पहल भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने, किसानों के लिए बेहतर बाजार पहुंच, वित्तीय सुरक्षा और बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित है।

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पीएम धन धान्य कृषि योजना को कम उत्पादकता, पानी की कमी और आधुनिक तकनीक तक पहुंच की कमी जैसी प्रमुख कृषि चुनौतियों का समाधान करके किसानों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना समग्र कृषि दक्षता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता, सब्सिडी और उन्नत कृषि समाधान प्रदान करती है।

यह पहल विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को लक्षित करती है, जिससे संघर्षरत किसानों को सीधी सहायता सुनिश्चित होती है।

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PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025
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फसल विविधीकरण – दलहन, तिलहन और उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करना।
सिंचाई संवर्धन – सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों तक पहुंच का विस्तार।
फसल कटाई के बाद के समाधान – फसल की बर्बादी को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज इकाइयों और गोदामों का विकास करना।
वित्तीय सहायता और क्रेडिट पहुंच – सब्सिडी वाले ऋण, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और फसल बीमा प्रदान करना।
बाजार कनेक्टिविटी – किसान सहकारी समितियों और डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मजबूत करना।

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  1. किसानों के लिए वित्तीय सहायता
    बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि मशीनरी खरीदने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान।
    कम ब्याज वाले कृषि ऋण की पेशकश के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का विस्तार।
    किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों और नुकसान से बचाने के लिए सब्सिडी वाला फसल बीमा।
  2. बेहतर सिंचाई अवसंरचना
    बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणालियों का कार्यान्वयन।
    जल की कमी वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार।
    दीर्घकालिक जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन तकनीकों को बढ़ावा देना।
  3. फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना
    आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दलहन, तिलहन और नकदी फसलें उगाने के लिए समर्थन।
    जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।
    किसानों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
  4. बाजार पहुंच और भंडारण सुविधाओं को मजबूत किया गया
    फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क और गोदामों का विस्तार।
    उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री की अनुमति देने के लिए डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करना।
    राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए किसान सहकारी समितियों का गठन।

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इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

खेती में सक्रिय रूप से लगा हुआ भारतीय नागरिक होना चाहिए।
पंजीकृत कृषि भूमि का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए।
2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी गई।
उन 100 चिन्हित जिलों में से एक होना चाहिए जहां कृषि उत्पादकता कम है।

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सरकारी कृषि कार्यक्रमों और बीमा योजनाओं में भाग लेने वाले किसानों को लाभ होगा।
जैविक या आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

किसान आधिकारिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से या स्थानीय कृषि कार्यालयों में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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  1. आधिकारिक वेबसाइट तक पहुंचें
    कृषि मंत्रालय पोर्टल पर जाएँ।
    पीएम धन धान्य कृषि योजना सेक्शन पर क्लिक करें।
    आवेदन पत्र डाउनलोड करें या ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. आवेदन पत्र पूरा करें
    व्यक्तिगत विवरण जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी प्रदान करें।
    किराए की कृषि भूमि के लिए भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड या पट्टा समझौते दर्ज करें।
    आय प्रमाण पत्र और भूमि रिकॉर्ड सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. आवेदन जमा करें और सत्यापन प्रक्रिया शुरू करें
    पूरा फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल या स्थानीय जिला कृषि कार्यालयों के माध्यम से जमा करें।
    अधिकारी आवेदनों की समीक्षा करेंगे और पृष्ठभूमि सत्यापन करेंगे।
  4. निधियों की स्वीकृति एवं संवितरण
    मंजूरी मिलते ही वित्तीय सहायता सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
    निधि संवितरण के बारे में सूचनाएं एसएमएस और हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से भेजी जाएंगी।

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Frequently Asked Questions (FAQs)

Small and marginal farmers with landholdings below 2 hectares, especially in the 100 targeted districts, are eligible.

Funds will be directly transferred to the farmers’ registered bank accounts.

Yes, but priority will be given to those without existing financial support.

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Farmers can check their status through the Agriculture Ministry Portal using their application reference number.

Yes, farmers can submit their applications through Krishi Vigyan Kendras (KVKs) or District Agriculture Offices.

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